मतदान बर ईपिक संग 11 कागद होही मान्य : फोटो पहिचान पत्र के तौर म मतदाता पर्ची नइ होवय मान्य

लोकसभा चुनाव म वोट डारत खानी मतदाता मन ल सिरिफ मतदाता पर्ची के आधार म मतदान करे के अनुमति नइ होवे। मतदाता मन ल मतदान बर निर्वाचन आयोग कोति ले देहे गे मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के संग अपन पहिचान के एक अऊ कागद संग म रखना होही। भारत निर्वाचन आयोग ह ए संबंध म अपन निर्देश म कहे हे कि मतदान बर मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) के अलावा 11 आन कागद मान्य होही। रायपुर कलेक्टर अउ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ह बताइस कि सिरिफ मतदाता पर्ची…