न्यूज वेबसाईट अउ आन मीडिया मन बर विज्ञापन के नवा नियम लागू

  • पढ़व का हे नियम, कतका होना चाही देखईया
  • न्यूज वेबसाईट मन ले 12 तारीक तक ऑनलाईन लेहे जाही आवेदन

रायपुर, राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ह नये विज्ञापन नियम लागू कर दे हे। छत्तीसगढ़ राजपत्र म विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 के अधिसूचना के प्रकाशन के संगेच ये ह प्रभावशील हो गए हे। डिजीटल माध्यम के उपयोगिता ल देखत न्यूज वेबसाईट मन बर घलोक मापदंड तय कर देहे गए हे। न्यूज वेबसाईट मन-न्यूज पोर्टल मन ले हरेक महिना के 12 तारीक तक निरधारित प्रपत्र म विज्ञापन बर ऑनलाईन आवेदन लेहे जाही। ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट cg.nic.in/dpr म भरे जा सकत हे। आनलाईन आवेदन करत समय कोनो कठिनाई आए म कार्यालय खुले के दिन अउ बेरा म टेलीफोन नंबर 0771-2512575 म सीनियर प्रोग्रामर ले बात करे जा सकत हे। छत्‍तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 2019 म प्रकाशित विज्ञापन संबंधी नियमावली-2019 के बेबाईट वाले भाग –

न्यूज वेबसाइट्स / न्यूज वेबपोर्टल पर विज्ञापन
कंडिका-31 डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर ,राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट / वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यता / उपयोगिता /अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडो को अपनाया जायेगा :-
01- प्रत्येक वेबसाइट पोर्टल को अपने होम पेज पर वेबसाइट पोर्टल के प्रकाशक, संचालक, संपादक का नाम मोबाईल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए. उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स / पोर्टल को अपडेट भी करना होगा.
02. राज्य के समाचारों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट / वेबपोटल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी. साथ ही स्थानीय वेबसाइट को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी.
03- वेबसाइट्स को केवल प्रदर्शन विज्ञापन दिया जायेगा. वीडियो और वर्गीकृत विज्ञापन नहीं दिया जायेंगे.
04- न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो. इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता ((URL नहीं बदला गया हो).
05- वेबसाइट मासिक दृश्य संख्या (यूनिक यूजर) 10000 से कम नहीं होना चाहिये. (Users से अभिप्राय होगा google analytics की रिपोर्ट में वर्णित एक माह की कुल यूजर संख्या).
06- Users के संबंध में वेबसाइट संचालको द्वारा google analytics की रिपोर्ट निर्धारित आवेदन / प्रस्ताव पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जनसंपर्क संचालनालय को प्रस्तुत किया जाना होगा.
07. जनसंपर्क संचालनालय के पास अन्य विश्वसनीय वेब ट्राफिक एनालिसिस टूल्स द्वारा यथासंभव इस मासिक दृश्य संख्या Users संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि का अधिकार होगा.
08- विज्ञापन हेतु राशि की गणना वेबसाइट को visit करने वाले Monthly Users के आधार पर निम्नानुसार 05 (पांच) श्रेणियों में वर्गीकृत कर की जाएगी :-

09- सभी नियम की पूर्ति करने वाली न्यूज वेबसाईट्स को अवसर, उपयोगिता / आवश्यकता और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त / संचालक) जनसंपर्क को होगा. इससे अधिक राशि के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव ,/पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को होगी.
10- न्यूज वेबसाइट्स की स्मारिकाओं, कॉफी टेबल बुक, स्थापना दिवस निजी आयोजनों, विशेषांक को प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जावेगा.
11- समाचार पत्र, पत्रिकाओं चैनलों की वेबसाइट्स /वेव पोर्टल को शासन की उपयोगिता /आवश्यकता और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक की सीमा में विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त / संचालक) जनसंपर्क को होगा. इससे अधिक राशि के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्ताव /पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को होगी.
12- राज्य शासन, आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क को वेबसाइट्स के स्तर, वेबसाइट्स की सामग्री, औचित्य और लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए किसी वेबसाइट्स की विज्ञापन संबंधी पात्रता की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा. न्यूज वेबसाइट / न्यूज वेबपोर्टल पर किसी तरह की अमर्यादित, अवांछित सामाग्री का प्रकाशन / प्रसारण / लिंक प्रदर्शित होने पर प्रदर्शन विज्ञापन देय नहीं होगा अथवा निरस्त कर दिया जायेगा.

Advertisement policy for newspapers, electronic media, websites, web portal etc enforces following provisions with immediate effect:— Advertisement Rules 2019
Advertisement on News Websites/News Web Portals

Para-31 Keeping in View the importance and requirement of digital mediums, display advertisements for news websites /web portals operated from within/outside of Chhattisgarh will be released as per the requirement/ importance/ occasion based on the availability of budget. Despite any of the points mentioned in these rules, none of the news websites would have the right to claim release of Government advertisement to them.
Allotment of advertisements will be done on following parameters:-
1. Each website/ portal should have names, email-ids and mobile numbers of publisher, director, editor along with editorial address displayed on the home page of the website/portal. They should also update their website/portal on daily basis.
2. Website/web portal that uploads State—related news with priority will be given preference in providing advertisements. Also, local websites will be given priority in terms of advertisements.
3. Websites will be given only display advertisements, and during this period, no video or classified advertisement would be given.
4. News website should have been online for at least one year. During this period, no changes should have been made in the name and URL of the website.
5. Number of unique users in a month of the website should not be less than 10000. ‘Users’ refers to total number of users in one month as shown in Google analytics.
6. Website operators should compulsorily present Google analytics report regarding ‘users’ along with the application/proposal letter.
7. Directorate of Public Relations has all rights reserved to verify the number of unique users in a month using other trustworthy web traffic analysis tools.
8. Calculation of payable amount for advertisements would be done by dividing the websites/portals in five categories on the basis of monthly users visiting the website, in following manner :-

09. Competent Authority (Commissioner/Director) Public Relations will have right to sanction advertisements worth up to Rs 50,000/- to the News websites which abide by all the rules will be sanctioned advertisements, as per the occasion /importance /requirement and budget availability. State Government has all rights reserved for sanction of advertisement proposal/packages of any kind worth more than the aforementioned amount at rates considered as appropriate.
10. No advertisement will be given for souvenir, coffee table book, foundation day, private events or special issue of the news website.
11. Competent Authority (Commissioner/ Director) Public Relations will have the right to release advertisements of worth up to Rs 50,000/- to the websites/web portals of newspapers, magazines, and TV channels as per the importance/requirement of the Government and based on budget availability. “For Advertisements worth more than the aforementioned amount, State Government will
have the full power to release advertisement proposal/packages at the rates that deem appropriate”.
12. State Government or Commissioner/Director Public Relations have all the rights reserved to approve/reject eligibility of websites to receive advertisements based on standard, content, relevance and target group of the website. Advertisement will not be provided or cancelled if the news websites/ news web portals are found to have uploaded/displayed any immoral or offensive content/link.

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