छत्तीसगढ़ म लउहे लागू होही पत्रकार सुरक्षा कानून

प्रारूप ऊपर सुझाव लेहे बर बनाए गए समिति 16 नवम्बर ले प्रदेश के दौरा म

रायपुर, छत्तीसगढ़ म पत्रकार सुरक्षा बर लउहे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होही। ये संबंध म न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्षता म गठित समिति ह प्रस्तावित कानून के प्रारूप तियार कर लेहे हे अऊ ये म पत्रकार मन, पत्रकार संगठन अऊ आमजन मन ले चर्चा करके सुझाव पाए बर समिति 16 ले 18 नवम्बर तक राज्य के कई जगा दौरा करही।
समिति 16 नवम्बर के दिन रायपुर के विशिष्ठ अतिथि थिरावन गृह पहुना म मंझनिया 12.30 बजे ले 2 बजे तक पत्रकार अउ पत्रकार संगठन मन ले अऊ संझौती 3.30 ले संझा 5 बजे तक आमजन ले चर्चा करके सुझाव लेही। अइसनहे समिति 17 नवम्बर के दिन सर्किट हाऊस जगदलपुर म 11.30 बजे ले मंझनिया 1.30 बजे तक पत्रकार अऊ पत्रकार संगठन मन ले अऊ संझौती 3 ले 4 बजे तक आम नागरिक मन ले सुझाव लेही। समिति 18 नवम्बर के अम्बिकापुर पहुचही अऊ मंझनिया 12.30 बजे ले 1.30 बजे तक पत्रकार अऊ पत्रकार संगठन मन ले अऊ मंझनिया 2.30 बजे ले 3.30 बजे तक आम नागरिक मन ले चर्चा कर सुझाव प्राप्त करही। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून के हिन्दी अऊ अंगरेजी प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय के वेबसाइट www.dprcg.gov.in उपलब्ध हे। कोनो शंका के दशा म अंगरेजी रूपांतरण मान्य होही।
हम आप ल बता देवन कि प्रदेश म पत्रकार बिना डर भय के स्वतंत्र लेखन कर सकयं, एखर खातिर राज्य सरकार ह पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे के निर्णय लेहे हे। जेखर परिपालन म मार्च 2019 म पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए बर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम के अध्यक्षता म एक समिति गठित करे गए हे। समिति म न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना प्रकाश सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, श्री राजूराम चन्द्रन वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव विधि विभाग, श्री रूचिर गर्ग मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री, श्री ललित सुरजन, प्रधान संपादक दैनिक देशबंधु अऊ श्री प्रकाश दुबे वरिष्ठ पत्रकार नागपुर समिति के सदस्य हे।

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