गूठखा तम्बाखू बेचना अउ खाना होगे अपराध, होही कार्यवाही

मुंगेली 22 अप्रैल// मुंगेली म जिला कलेक्टर अउ दंडाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ह आज एक आदेश निकाले हावयं । जेमा गुठखा- तम्बाखू के खरीदना अउ बेचना दुनो काम प्रतिबंधित करे गे हावय। आदेश म कहे गे हे कि कोरोना वायरस के बढ़त खतरा ल कम करे बर अइसन करे गे हे ताकि कोनो मनखे गुठखा – तम्बाखू खा के कोनो जगा, आन देखय न तान थूक देथें जेखर कारण महामारी फैले के जादा खतरा होवत हे।  संदेही मनखे के तीर नई रहना हे बल्कि मास्क लगाके दूर रहना है अब तो अपिडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत पूरा मुंगेली जिला भर म गुठखा-तम्बाखू अउ गुड़ाखु खरीदना-बेचना प्रतिबंधित करे गे हे।आदेश तत्काल आज से 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशाली लागु करे गे हावय। नियम के उल्लघन करत पकडे जाय ले धारा 188 म कार्यवाही करे जाही।
त सावधान रहा गुठखा तम्बाखू अउ गुड़ाखु खवैया हो।
मुंगेली ले गुरतुर गोठ बर दिलीप बसंत

लउछरहा..