घोषित कंटेनमेंट जोन म सब्बो दुकान अउ आन दुकान आगामी आदेश तक बंद रही।

मुंगेली के ग्राम मोहनपुर, गाडाटोला, फास्टरपुर, फंदवानी, सुरेठा, गस्तीकापा, नवागांव-घु के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र ह कंटेनमेंट जोन घोषित

 

मुंगेली 09 जून//   कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ह बताइन कि वर्तमान म वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम बर युद्ध स्तर म प्रयास करे जात हे । संदिग्ध मरीज के सेम्पल जांच बर भेजे जात हवय। जांच मे कोरोना पाॅजिटिव पाय जाय के कारण विकास खण्ड लोरमी के ग्राम मोहनपुर, गाड़ाटोला, विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम फास्टरपुर (थाना), फंदवानी, सुरेठा, गस्तीकापा, नवागांव-घु के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र ल कंटेनमेंट जोन घोषित करे गे हे । ये गांव के 3 किलो मीटर परिधि क्षेत्र के चहुदी ल कंटेनमेंट जोन घोषित करे हावयं। घोषित कंटेनमेंट जोन म सब्बो दुकान अउ आन दुकान आगामी आदेश तक बंद रही। कंटेनमेंट जोन म प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम ले आवश्यक वस्तु के आपूर्ति उचित दर म करे जहि। सब्बो प्रकार के वाहन के आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रही । मेडिकल इमरजंसी ल छोड़ आन कोनों भी कारण ले घर से बाहर निकले म प्रतिबंध लगा दिये गे हे। स्वास्थ्य विभाग के मानक के अनुरूप व्यवस्था बर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रही। इन गांव के चहुदी मे घोषित कंटेनेमेंट जोन म आवश्यक व्यवस्था बनाय रखे बर आधिकारि ल दायित्व सौंपे हावयं। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश अउ एक निकास खातिर बैरिकेटिंग बर लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तु के आपूर्ति अउ सेनेटाइज व्यवस्था संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव,संबंधित नगर पालिका , नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ल दायित्व मिले हे। इसनिहे एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम ल एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क उपलब्ध कराय अउ बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन बर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ल दायित्व सौंपे गे हे।

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