प्रदेश के जनता के हित म मंत्रिपरिषद ह लीस अड़बड़ अकन जरूरी निर्णय

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म काल मंत्रिपरिषद के बैठक म कई महत्वपूर्ण निर्णय लेहे गए हे जउन ये प्रकार हे-
(1) नगरीय निकाय क्षेत्र मन म अतिक्रमित जमीन के व्यवस्थापन , शासकीय जमीन के आबंटन अऊ गैर कृषि प्रयोजन के जमीन म वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण /वसूली प्रक्रिया बर ये मुताबिक निर्णय लेहे गीस-

कोनो मनखे ल निजी उपयोग बर 7500 वर्गफीट तक के जमीन आबंटन के अधिकार जिला कलेक्टर ल प्रत्यायोजित करे जाही। अऊ 7500 वर्गफीट ले जादा शासकीय जमीन के आबंटन राज्य शासन कोति ले करे जाही।

सार्वजनिक/ पंजीकृत संस्था मन ल जमीन आबंटन के अधिकार जिला कलेक्टर ल प्रत्यायोजित करे जाही। जिला स्तर म शासकीय जमीन आबंटन/व्यवस्थापन के आवेदन मन के जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करे बर खल्‍हे देहे मुताबिक समिति गठित करे जाही। अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /संयुक्त कलेक्टर के अध्यक्षता म समिति गठित करे जाही। समिति म नगर अऊ ग्राम निवेश कार्यालय के संयुक्त /उप /सहायक संचालक सदस्य होही। संगेच संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम /मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होही।

शासकीय विभाग मन ल जमीन उही समय आबंटित करे जाही जब संबंधित विभाग तिर आबंटित करे जाय वाले शासकीय जमीन म बाउंड्री निर्माण बर आबंटन उपलब्‍ध होही, जेखर से कि संबंधित विभाग ल आबंटित शासकीय जमीन ल अतिक्रमण ले बचाए जा सकय।

जऊन शासकीय जमीन के संबंध म कोनो विभाग ले मांगपत्र प्राप्त नइ होए होही, अइसन जमीन के संबंध म विज्ञापन जारी करके निजी व्यक्ति/संस्था ले आवेदन प्राप्त करे जाही। आवेदन प्राप्त होए म आन कोनो प्रकार के जांच करे बिना केवल विकास योजना ल ध्यान म रखत कोनो व्यक्ति /संस्था ल ऊंखर निजी उपयोग बर अभी हाल बाजार दर म आबंटित करे जाही।

कोनो भूखंड के संबंध म दू या दू ले जादा व्यक्ति/संस्था कोति ले आवेदन मिले म गाईडलाईन दर म निकाले गए प्रब्याजी ल ऑफसेट प्राईज मानत नीलामी के माध्यम ले आबंटित करे जाही अऊ जादा बोली लगइया व्यक्ति/संस्था ल आबंटित करे जाही।
20 अगस्त 2017 के पहिली अतिक्रमण करे गए शासकीय जमीन ल शासन कोति ले निरधारित शुल्क आधार म आबंटित करे जाही।
(राजस्व विभाग कोति ले ये संबंध म अलग ले विस्तृत निर्देश जारी करे जाही)
पूरा निर्णय इहां ये कड़ी ले हिन्‍दी म पढ़व ..

लउछरहा..