लोकसभा चुनाव के तीसर चरन बर 22 को थमही प्रचार के हो हल्‍ला

प्रदेश के सात लोकसभा क्षेत्र बर 23 अपरेल के दिन होही मतदान
मतदान खतम होए के के 48 घंटा पहिली ले जनमत सर्वेक्षण अउ एक्जिट पोल म रइही रोक

रायपुर, लोकसभा निर्वाचन के तीसर अऊ प्रदेश म आखरी चरण म सात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मन बर प्रचार के काम इतवार 21 अपरेल के संझा पाँच बजे खतम हो जाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ह बताइस कि तीसर चरन म रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ अउर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र मन बर 23 अपरेल के दिन मतदान होही। संगेच लोकसभा क्षेत्र मन बर कुल 123 अभ्यर्थी निर्वाचन म हिस्सा लेवत हें। प्रचार के हो हल्‍ला थमे के बाद अभ्यर्थी या राजनीतिक दल रैली, जुलूस, सभा या सार्वजनिक आयोजन करके प्रचार नइ कर सकहीं, फेर अभ्यर्थी घर-घर जाके अउ व्यक्तिगत संपर्क करके अपन प्रचार कर सकही।



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निर्वाचन के समय मीडिया के गलत उपयोग ल रोके बर भारत निर्वाचन आयोग ह व्यापक तैयारी करे हे। आयोग कोति ले बताए गइस कि मतदान दिवस अउ ओखर पहिली दिन कोनो प्रत्याशी, राजनीतिक दल या कोनो आन संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यम म प्रकाशित करे के पहिली मीडिया प्रमाणन समिति ले पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करहीं। एखर बर भारत निर्वाचन आयोग ह जिला अउ राज्य मीडिया प्रमाणन समिति ल प्रमाणन बर आए आवेदन म जल्दी निर्णय लेहे के निर्देश पहिलिच दीन ले दे देहे गए हे। भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के मुताबिक प्रदेश म तीसर चरण के निर्वाचन बर 23 अपरेल अउ ओखर एक दिन पहिली 22 अपरेल 2019 ल प्रिंट मीडिया म राजनीतिक विज्ञापन जारी करे ले पहिली मीडिया प्रमाणन समिति ले विज्ञापन के पहिली प्रमाणन कराना जरूरी हे।




अइसनहे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधान के तहत लोकसभा निर्वाचन बर पहिली चरण के मतदान शुरू होए के 48 घंटा के पहिली ले लेके लोकसभा अउ विधानसभा निर्वाचन वाले सबो राज्य मन म मतदान के खतम होए के आधा घंटा बाद तक मीडिया कोति ले एक्जिट पोल अऊ एखर परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित करे गए हे। ए अवधि म कोनो मनखे कोनो निर्वाचन क्षेत्र म एक्जिट पोल सर्वेक्षण नइ कर सकय अऊ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या कोनो आन माध्यम म ए परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण नइ कर सकयं। ए अकतहा बेरा म कोनो प्रकार के जनमत सर्वेक्षण के रिपोट के प्रकाशन या प्रसारण घलोक प्रतिबंधित होही।



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