वनाधिकार अधिनियम के मुताबिक कईसे मिलही वनाधिकार पट्टा

अम्बिकापुर, श्री सिंहदेव ह काली सरगुजा जिला अंतर्गत उदयपुर जनपद के सरहदी गांव मन म चौपाल लगा के गांव वाला मन ल बताईन के वनाधिकार अधिनियम 2006 के मुताबिक छोटे झाड़ के जंगल के कब्जाधारी आदिवासी परिवार ल 10 एकड़ तक वनाधिकार पत्र देहे जात हे। एखरे संगेच गैर आदिवासी परिवर ल घलोक वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दीए जात हे। गैर आदिवासी परिवार बर 2005 ले तीन पीढ़ी तक के कब्जा होना जरूरी हे।

श्री सिंहदेव ह वनधिकार मान्यता पत्र के संबंध म बताइन कि कोनो परिवार 13 दिसंबर 2005 के स्थिति म नियमानुसार कब्जा म होहीं त वो मन येकर बर पात्र होहीं। श्री सिंहदेव ह कहिन कि ग्रामसभा के माध्यम ले समिति जांच करही अऊ ऊंखर निर्णय के मुताबिक वनाधिकार पत्र बर पात्र मनखे मन के घोसना करे जाही। कहूं ल ये समिति के निर्णय मान्य नइ हे त वो ह नियम के मुताबिक एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय अउ प्रदेश स्तर म अपील कर सकत हे। जब तक अपील के सुनवाई पूरा नइ हो जाए तब तक ओ परिवार के वो जमीन म कब्जा बने रहिही।

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