रायपुर, 15 मार्च 2020/ कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ह भारत सरकार कोति ले मास्क अऊ हैंड-सैनिटाइजर ल आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत जरूरी वस्तु मन के सूची म सामिल करे के बाद एकर कालाबाजारी उपर नियंत्रण बर जरूरी कदम उठाउ के निर्देश हे। एही क्रम म एसडीएम रायपुर ह आज 6 टीम गठित करके रायपुर शहर के बहुत अकन मेडिकल स्टोर्स म मास्क अऊ हैंड-सैनिटाइजर के स्टॉक म उपलब्धता अऊ ऊंखर मूल्य के जांच कराइन। हम आप ल बता देवन के जरूरी चीज अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के संग 2-प्लाई अउर 3-प्लाई सर्जिकल मास्क अऊ एन-95 मास्क ल सामिल करे गए हे। एसडीएम ह बताइस कि मास्क अऊ हैंड-सैनिटाइजर के जादा मूल्य म बिक्री करे के संबंधी कुछ शिकायत आए रहिस।
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