मुंगेली 02 मई 2020// कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ह सब्बो ग्राम पंचायत के सरपंच अउ सचिव ल आदेश जारी करके कहे हावय कि दूसर राज या बाहर ले आने वाला श्रमिक/ मनखे ल अनिवार्य रूप ले 14 दिन के क्वारेंटाईन करे जाए बर। ये संबंध म पहले घलो आदेशित करे जा चुके हे । कलेक्टर डाॅ. भुरे मन कहे हें कि अभी हमर राज म कोरोना महामारी नियंत्रित हावय, लेकिन एकर फैले के संभावना ल नजरअंदाज नई करे जा सकय, जेखर लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश म क्वारेंटाईन एक अनिवार्य प्रकिया हे। जेखर खातिर दूसर राज या बाहर ले आने वाला श्रमिक , मनखे ल ग्राम पंचायत म स्थित शासकीय भवन, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल भवन, आंगनबाडी केंद्र, दूसर शासकीय परिसर या ग्राम पंचायत म उपलब्ध परिसर म क्वारेंटाईन करे जा सकत हे।
कलेक्टर साहब ह कहिन हे कि दूसर राज या बाहर ले अवइया मनखे के कोनो भी स्थिति म ग्राम के दूसर मनखे ले संपर्क या कोनो सामाजिक कार्यक्रम म सामिल न हो सके । गांव के सब्बो मनखे द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण बर शासन के जारी निर्देश, सोशल डिस्टसिंग अउ फिजिकल डिस्टेसिंग के आदेश के पालन करे जाए। जारी निर्देश के उल्लंघन करे जाना माने कि भारतीय दंड संहिता के कइठन धारा के तहत दण्डनीय अपराध के श्रेणी म अहि , जेमा सख्त कार्रवाई करे जाही।
मुंगेली ले गुरतुर गोठ बर दिलीप बसंत