निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन करे जा सकत हे आनलाईन या आफलाईन
मुंगेली 04 जुलाई 2020// निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत शिक्षा सत्र 2020-21 बर निजि विद्यालय म निःशुल्क प्रवेश बर पालक द्वारा प्राप्त आवेदन के सत्यापन के कार्य करे जाना हे। अभिलेख के परीक्षण के दायित्व संबंधित विद्यालय ल सौंप दिये हावयं।
जिला शिक्षा अधिकारी ले प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था विशेष म प्रवेशित लइका के दस्तावेज परीक्षण म कोनो प्रकार के समस्या उत्पन्न होय ल नोडल अधिकारी परीक्षण करके आवेदक के पात्रता के संबंध म वस्तु स्थिति ले विद्यालय एवं आवेदक ल अवगत कराही एवं नोडल अधिकारी के निर्णय अंतिम होही। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन आनलाईन या आफलाईन करे जा सकत हे।