रायपुर, 22 अक्टूबर 2020. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति अऊ उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोति ले सबो जिला कलेक्टर मन ल ऊंखर जिला म प्याज के उपलब्धता अऊ खुदरा बाजार मूल्य के निगरानी अऊ पर्यवेक्षण बर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करे गए हे।
जिला कलेक्टर मन ल जारी निर्देश म कहे गए हे केे राज्य स्तरीय प्राईस मॉनिटरिंग सेल म जिला ले जरूरी वस्तु के बाजार भाव के विश्लेषण ले स्पष्ट होय हे के पाछू 01 महिना म प्याज के खुदरा बाजार मूल्य म उदूपहा बढ़ोतरी होवत हे। सबो जिला कलेक्टर जिला म प्याज के उपलब्धता अऊ खुदरा बाजार मूल्य के निगरानी अऊ पर्यवेक्षण बर सरलग कार्यवाही ठउका करे ल कहे गए हे।
खाद्य नागरिक आपूर्ति अऊ उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोति ले जारी निर्देश म कहेे गए हे केे प्याज के थोक अऊ खुदरा व्यापारी मन के तुरंत बैठक लेके जिला म प्याज के उपलब्धता अऊ मांग के आंकलन करके जरूरत मुताबिक प्याज के आपूर्ति ठउका करे जाय। जिला स्तर म प्याज के दैनिक आवक अऊ खपत के नियमित समीक्षा करे जाय। आन राज्य मन ले प्याज के आयात, परिवहन अऊ भंडारण संबंधी कोनो समस्या होवय त एकर तुरंत निराकरण करे जाए। थोक व्यापारी मन के विक्रय स्थल म रोजेच प्याज के उपलब्ध स्टॉक अऊ थोक विक्रय मूल्य के जानकारी अनिवार्य रूप ले प्रदर्शित कराए जाय।
कलेक्टर मन ल कहे गए हे के जिला म उपलब्ध प्याज के थोक अऊ खुदरा बाजार भाव के प्रचार-प्रसार करे जाए, ताकि आम मनखे मन ल ये संबंध म जानकारी हो सकय अऊ खुदरा व्यापारी जबरन जादा मूल्य म प्याज के विक्रय झन कर सकयं।
एखर अकतहा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 के धारा 3 (क) के प्रावधान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्टाक लिमिट के जरूरत होए म राज्य शासन ल प्रस्ताव प्रेषित करे जाए। निर्देश म ये घलोक स्पष्ट करे गए हे केे उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित करे जाय।