मुख्यमंत्री के घोषणा म अमल: पेड़ कटई के नियम होगे सरल

रइपुर : मुख्यमंत्री के घोषणा म अमल: पेड़ कटई के नियम होगे सरल

23 फ़रवरी 2022 रइपुर।गणतंत्र दिवस के बेरा म मुख्यमंत्री के घोषणा के ले स्वयं के भूइंया म लगे पेड़ काटे के नियम ल सरल कर दिए गे हावय। अब भूइंया मालिक मन ल पेड़ काटे बर भटके ल नइ लागय। शासन कोति ले संबंधित आवेदन म अनुमति दे​हे के समय सीमा तको निर्धारित करे गे हवय। नियम के अनुसार अपन भूइंया म लगाए पेड़ ल काटे बर भूस्वामी ल एसडीएम ल सूचना भर देहे ल लगही। ​अइसेनेहे अपने अपन जागे पेड़ ल काटे बर एसडीएम ले लिखित म अनुमति ले बर परही।

मुख्यमंत्री दाउ भूपेश बघेल के घोषणा उपर राजस्व विभाग कोति ले तुरते अमल करत सरल करे नियम ल ‘वृक्ष कटाई नियम 2022’ के नाम ले राजपत्र म प्रकासित तको करा देहे गे हवय। नियम के अनुसार भू-स्वामी अपन खाता म प्राकृतिक रूप ले उगे पेड़ काटे बर निर्धारित प्रारूप म एसडीएम ल आवेदन देहीं। एसडीएम के निर्देश म राजस्व अउ वन विभाग संघरा निरीक्षण करही। निरीक्षण प्रतिवेदन 30 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम ल प्रस्तुत करे जाही। निर्धारित बेरा म निरीक्षण् प्रतिवेदन नइ मिले म तको एसडीएम अगुवा कार्यवाही कर सकही।

एसडीएम आवेदन ल 45 दिन के भीतर अपन अनुशंसा आवेदक अउ वन मंडलाधिकारी भेजही। कहूं आवेदक ल 45 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम के लिखित निर्णय नइ ​मिलही त फेर आवेदन कर सकत हे। ये आवेदन के पीछू अवइया 30 कार्य दिवस के भीतर फेर लिखित निर्णय नइ मिले म माने जाही कि आवेदन म अनुशंसा प्रदान कर दे गईस। अइसन स्थिति म आवेदक अपन जमीन म उपजे पेड़ ल काटे बर स्वतंत्र होही। एक कैलेण्डर बछर म एक खाता म प्राकृतिक रूप ले उगे चार वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 पेड़ कटई बर एसडीएम अनुशंसा कर सकही।

 

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