मक्का के अवैध परिवहन म दू वाहन जब्त, 92,805 रूपिया के वसूली
कोण्डागांव, कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव के निरीक्षण दल ह मंडी अधिनियम के उल्लंघन म कड़क कार्रवाई करत मक्का के अवैध परिवहन म लगे दू वाहन मन ल जब्त करे हे। मंडी सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह के अगुवइ म 13 अउ 14 जून के ये कार्रवाई माकड़ी क्षेत्र म करे गीस।
मिले जानकारी के मुताबिक, 13 जून के ग्राम भारसोण्डी (ओडिशा) निवासी नेपाल घरामी ल माकड़ी तहसील म 500 बोरी मक्का के परिवहन करत पकड़े गीस। अइसनहे, 14 जून के ग्राम अम्पानी (ओडिशा) निवासी उपेन्द्र मांझी 387 बोरी मक्का के संग पकड़े गीस। दुनों मामला म मंडी कागजात के अभाव पाए गीस। मंडी अधिनियम 1972 के धारा 23 के तहत ए दुनों मामला म मक्का अऊ वाहन ल जब्त करके पुलिस थाना माकड़ी के अभिरक्षा म सौंपे गीस। संगेच अधिनियम के धारा 19(4) के तहत संबंधित व्यापारी मन ले देय शुल्क के पांच गुना शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क अउ धारा 53 के तहत कुल 92,805 रूपिया के राशि के वसूली करे गीस। मंडी समिति कोति ले ये कार्रवाई किसान मन के हित अऊ पारदर्शी कृषि व्यापार सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले करे गए हे।
जानबा हे कि साल 2024-25 म मक्का के अवैध व्यापार के कुल 16 प्रकरण दर्ज करे गए रहिस, जेमें 3.20 लाख रूपिया के वसूली करे गए रहिस। मंडी समिति ह कहिस के कृषि उपज के अवैध व्यापार म सख्ती ले निगरानी करे जात हे अऊ नियम मन के उल्लंघन म कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रइही।
कोण्डागांव मंडी समिति के बड़का कार्रवाई
