कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बिक्री उपर कार्रवाई

जुर्माना लगाय के संग शिक्षण संस्थान ल देहे गइस चेतावनी
कोरिया, तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4/6 के तहत जिहां स्कूल के तीर आदि क्षेत्र मन ल धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित करे गए हे उहें 18 साल ले कम आयु के मनखे ल तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध हे।
कोरिया जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देश अऊ मुख्य चिकित्सा अऊ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन म दुकान मन, पान ठेला मन, होटल अऊ गुमटी मन म कार्रवाई करके 6100 रूपिया जुर्माना वसूले गीस।
ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग अऊ खाद्य अऊ औषधि प्रशासन विभाग के संघरा टीम कोति ले करे गीस। जांच दल ह बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम जमगहना, महोरा, डकईपारा, करजी, गिरजापुर, टेंगनी, पांडोपारा म पान ठेला, होटल, किराना दुकान मन के सघन जांच करिन। धारा 4/6 के उल्लंघन के पुस्टि होए म जुर्माना लगाए गीस अऊ संबंधित दुकानदार मन ल ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र‘ अऊ ‘18 साल ले कम आयु के मनखे ल तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है‘ जइसे बोर्ड लगाय के निर्देश देहे गीस। प्राथमिक शाला, इमलीपारा म धूम्रपान निषेध बोर्ड नइ पाए जाय म घलोक विद्यालय प्रबंधन ल धूम्रपान मुक्‍त शिक्षण संस्थान बोर्ड लगाय के निर्देश देहे गीस।
अइसनहे मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन के माध्यम ले मध्यान्ह भोजन म प्रयुक्त खाद्य चीज मन के गुणवत्ता के मौका म ही जांच करे गीस। जांच के समय मध्यान्ह भोजन के सैंपल घलोक सकेले गीस। अइसनहे होटल अऊ दुकान मन म खाद्य पदार्थ मन के सफाई, गुणवत्ता, एक्सपायरी तारीक के जांच करे गीस। दुकानदार मन ल साफ-सफाई बनाए रखे अऊ नमी ले बचाय के निर्देश देहे गीस।

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