रइपुर 15 अप्रैल बिरस्पत। राज्य सरकार कोति ले अत्यावश्यक सेवा के कारज करे म इंकार करे बर प्रतिषेध करे गे हवय। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग कोति ले जारी आदेश में उल्लेखित हे कि लोक हित म ये आवश्यक अउ समीचीन हवय कि अत्यावश्यक सेवा के कारज करे म इंकार करे बर प्रतिषेध करे जावय। छत्तीसगढ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 डाहर ले प्रदत्त शक्ति मन ल प्रयोग म लावत राज्य सरकार सब्बो शासकीय अउ निजी स्वास्थ्य अउ चिकित्सकीय संस्थान मन म जम्मो स्वास्थ्य सुविधा, डॉक्टर, नर्स अउ स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थान मन म स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरण मन के बिक्री, संधारण अउ परिवहन, दवाई अउ ड्रग्स मन के बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवा, पानी अउ विद्युत के आपूर्ति, सुरक्षा संबधी सेवा, खाद्य अउ पेयजल प्रावधान अउ प्रबंधन अउ बी.एम डब्ल्यू प्रबंधन काम करे ले इंकार करे जाए म प्रतिषेध करत हवय ।
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