रइपुर 29 अप्रैल 2021 बिरस्पत। मुख्यमंत्री दाउ भूपेश बघेल ह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन बर आवश्यक दवई मन के अधिसूचना के सम्बंध म केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ल पाती लिखीन हे ।
पत्र म उल्लेखित हे कि देश के बाकी प्रदेश मन सहील छत्तीसगढ़ म तको कोविड-19 के दुसरइया लहर भारी बाढ़े हे। ए महामारी ले छत्तीसगढ़ म 25 अप्रैल 2021 तक 6,52,362 मामला दर्ज करे गे हवय । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत औषधि मन ल आवश्यक वस्तु म संघारे गे हवय । औषधि के अर्थ औषधि अउ प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचित औषधि मन से हे।
भारत सरकार ह एकर पहिली तको कोविड-19 ले निपटे बर मास्क (2 अउ 3 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं N95 मास्क) अउ हैंड सेनेटाइजर ल आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अंतर्गत अधिसूचित (भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 13 मार्च, 2020) करे रिहिसे जेेकर ले महामारी के पहिली लहर ले निपटे म अबड़ सहायता होइस।
कोविड-19 के सेति प्रदेश म कोरोना के उपचार बर रेमेडिसविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, एनोक्सापारिन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट अउ इंजेक्शन, टोसीलीजुमब इंजेक्शन अउ फेविपिराविर कैप्सूल के मांग बाढ़ गेे हे । जेकर ले जमाखोरी अउ काला बाजारी के शिकायत तको सरलग होवत हे एकर सेति मरीज मन उपचार म दिक्कत होवत हे ।प्रदेश सरकार उपरोक्त औषधि मन के काला बाजारी ल रोकेे बर कई निर्णायक कदम उठाए हे । जेेमा दवा मन के वितरण अउ उपयोग म निगरानी, विशेष टास्क फोर्स के गठन, आकस्मिक जाँच अउ काला बाजारी के खबर मिले म तुरते छापा इत्यादि । उपरोक्त औषधि मन ल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित करे ले प्रशासन ल काला बाजारी रोकेे अउ गुणवत्ता अउ आपूर्ति सुनिश्चित करेे म आवश्यक सहायता प्राप्त होही।
मुख्यमंत्री दाउ बघेल ह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ले अनुरोध करीन कि कोविड-19 महामारी के स्थिति ल धियान म रखत उपरोक्त औषधि मन ल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप म तुरते अधिसूचित करेे जाय।