मुंगेली 28 अप्रैल 2020// कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ह बिहाव आवेदन म अनुमति देय खातिर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी मन ल अधिकृत करे हावय। कलेक्टर डाॅ. भुरे ह कहिन् हे कि दंड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत जिला म प्रतिबंधात्मक आदेश के कंडिका-1 म सार्वजनिक जघा म वैवाहिक अउ दूसर आयोजन ल प्रतिबंधित करे हे। वर्तमान म वैवाहिक मुहूर्त ल ध्यान रखत सब्बो अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत आवेदक द्वारा बिहाव के अनुमति बर आवेदन करे जाय म ही सशर्त अनुमति देय बर सब्बो अनुविभागीय दंडाधिकारी ल अधिकृत करे हे। जारी आदेश म कहे हे कि संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारिमन बिहाव के अनुमति सर्शत दे जही। जेखर ले दूल्हा दुल्हिनअउ पंडित ल मिलाके 20 मनखे ल ही सामिल होय के अनुमति होही । बिहाव म फिजिकल डिस्टेसिंग अउ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अनिवार्य होही। कोनो भी तरह के सार्वजनिक आयोजन रस्ता म बारात निकाले अउ सार्वजनिक भवन के उपयोग पूरा प्रतिबंध रही। बिहाव ह अपन निवास के अंगना म ही करे के अनुमति होही । चार पहिया वाहन म ड्राइवर सहित चार लोगन के आय जाय के अनुमति होही । बिहाव कार्यक्रम म ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के अनुमति नई मिलय । बिहाव के अनुमति जिला के भीतर ही होना हे, जिला से बाहर जाय के अनुमति के अधिकार जिला स्तर म सुरक्षित रखे गय हे। सामूहिक भोज म प्रतिबंध रही। कार्यक्रम स्थल म मास्क अउ हाथ धोय के व्यवस्था करना अनिवार्य होही। समय-समय म केंद्र शासन राज्य शासन अउ जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के पालन अनिवार्य होही।