युक्तियुक्तकरण के प्रक्रिया म लापरवाही के मामला
जगदलपुर, बस्तर जिला म चलत युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया म गंभीर लापरवाही बरते म खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज ल तुरंत प्रभाव ले निलंबित कर देहे गए हे। ये कार्रवाई कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह के अनुमोदन म प्रभारी कलेक्टर श्री जैन कोति ले करे गए हे।
जारी आदेश के मुताबिक, श्री भारद्वाज ह युक्तियुक्तकरण बर विकासखंड जगदलपुर ले जिला स्तरीय समिति ल कई स्तर म त्रुटिपूर्ण अऊ भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करिस। जइसे नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म कनिष्ठ गुरूजी ल वरिष्ठ अऊ वरिष्ठ गुरूजी ल कनिष्ठ देखाय गीस। एखर ले अकतहा, विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर के संवर्ग संबंधी जानकारी म घलोक गलत विवरण प्रस्तुत करिस, जिहां ई संवर्ग के शाला ल टी अउ ई दुनों संवर्ग म खाली पद के संग दर्शाया गीस।
एखर अलावा वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत अउ खाली पद के सूचना म घलोक बहुत अकन विसंगति पाय गीस। श्री भारद्वाज के ये कार्यप्रणाली न केवल राज्य शासन के दिशा-निर्देश मन के उलट हे, भलुक ये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 अउ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण अऊ अपील नियम 1966 के घलोक उल्लंघन हे। ए गंभीर त्रुटि मन के आधार म ओ ल छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम मन के तहत तुरंत प्रभाव ले निलंबित कर देहे गए हे। निलंबन अवधि म ओखर मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर रइही अउ ओ ल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलही। ये आदेश तुरंत प्रभाव ले लागू करे गए हे।