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छत्तीसगढ़ सरकार के महिला सुरक्षा ल लेके बडे़ फैसला

बालिका अउ महिला मन से छेड़छाड़ अउ दुष्कर्म के आरोपी मन ल नई मिले सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा म अमल: सामान्य प्रशासन विभाग ह जारी करिस आदेश
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में करे रहिस घोषणा
रायपुर, 11 सितंबर 2023

छत्तीसगढ़ सरकार ह महिला सुरक्षा ल लेके बडे़ फैसला लिस हे। बालिका अउ महिला मन से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपी मन ल अब सरकारी नौकरी नई मिले। ए संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग कती ले आज आदेश जारी कर दिए गय हे। उल्लेखनीय हे कि बीते 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह बालिका अउ महिला मन से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपी मन ल शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करे के घोषणा करे रहिस। ओ ह कहे रहिस कि महिला मन के सुरक्षा, सम्मान अउ अस्मिता बनाए रखना हमर सर्वाेच्च प्राथमिकता हे।
सामान्य प्रशासन कती ले सब्बो विभाग, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर मन ल जारी निर्देश में कहे गय हे कि शासकीय सेवा में नियुक्ति ब अइसे अभ्यर्थी, जेकर विरूद्ध बालिका अउ महिला मन से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन के श्रेणी में आए वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 अउ 498 तथा लैंगिक अपराध ले बालक मन ल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज रहि, ओला शासकीय सेवा अउ पद म नियुक्ति ब प्रकरण के अंतिम निर्णय होए तक प्रतिबंधित करे जाही। राज्य सरकार ह निर्देश के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे ब कहे हावय।

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