किशोर न्याय अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ बाल कोष गठित

लईका मन के सर्वाेत्तम हित ब व्यक्ति, समूह, संस्था सहित निजी अउ शासकीय कर्मचारी दे सकत हे सहयोग राशि
रायपुर, 02 अगस्त 2023
किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य म लईका मन के सर्वाेत्तम हित म छत्तीसगढ़ बाल कोष के गठन करे गय हे। छत्तीसगढ़ बाल कोष म बालक मन के कल्याण अउ पुनर्वास ब दान, अनुदान, अंशदान के माध्यम ले सहयोग राशि दिए जा सकत हे। ए राशि के उपयोग किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के तहत आए वाले लईका मन के शिक्षा-दीक्षा, पुनर्वास जईसे उकर सर्वाेत्तम हित म खरचा करे जाही। राज्य सरकार कती ले छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन के संबंध म सब्बो कलेक्टर मन अउ जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति ल अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2022 के माध्यम ले विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे गये हे।
राज्य सरकार के महिला अउ बाल विकास कती लईका मन के हित ब दान, अनुदान, अंशदान ब राज्य स्तर म आईसीआईसी बैंक म खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या ICICI0002515 के संचालन करे जाथ  हे। ए कोष म कोनो भी व्यक्ति, समूह, संस्था (जेमा स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर-सरकारी संस्था, ट्रस्ट आदि, कॉर्पाेरेट्स (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कती ले स्वैच्छिक रूप से दान, अंशदान, अनुदान दिए जा सकत हे। एकर संग ही छत्तीसगढ़ बाल कोष म उद्योगपति, प्रबुद्ध व्यक्ति, सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी अउ व्यापारी घलो स्वैच्छिक दान, अंशदान, अनुदान कर सहयोग कर सकत हे।

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