रायपुर, 26 मार्च 2021। कोविड-19 के संक्रमण ल रोके बर छत्तीसगढ़ सरकार ह एक बड़का फैसला लेत हुए अब सार्वजनिक स्थल मन म बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाये म 500 रूपिया के अर्थदण्ड लगाये के निर्णय लेहे हे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य अऊ परिवार कल्याण विभाग ह एखर बर महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व म जारी अधिसूचना म संशोधन के आदेश जारी कर देहे हेः-जेखर तहत अब सार्वजनिक स्थल मन म बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाये म लोगन ले 500 रूपिया अर्थदण्ड वसूले जाही, पूर्व म ये राशि 100 रूपिया रहिस जोन ल बढ़ाके अब 500 रूपिया कर देहे गए हे। कोरोना महामारी ले बचाव बर लोगन ले मास्क लगाके ही अपन घर ले बाहिर निकले, सोशल अऊ फिजिकल डिस्टेसिंग के कड़ाई ले पालन करे अऊ थोड़ा-थोड़ा देर म अपन हाथ ल साबुन ले धोत रहे के पुनः अपील घलो करे गए हे।
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