रायपुर, 21 मार्च 2020। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम के उपाय के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ह छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य के पुनरीक्षित दर जऊन एक अप्रेल ले लागू होथे, ओला एक महिना बढ़ाके अब एक मई कर देहे गए हे। पंजीयन कार्यालय मन म मार्च के महिना म होवइया भीड़ के समस्या ल ध्यान म रखत छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के बनाए जाना अऊ ओखर पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत हर बछर एक अप्रेल के दिन जारी होवइया गाईड-लाईन दर के प्रभावशीलता तारीक म साल 2020-21 बर एक महिना के बढ़ोतरी करे गए हे। साल 2020-21 बर बाजार मूल्य के पुनरीक्षित दर दिनांक एक मई 2020 ले प्रभावशील होही। ये संबध म सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ह सबो जिला कलेक्टर मन अऊ जिला पंजीयक मन ल चिट्ठी जारी करत समुचित व्यवस्था करे के हुकुम देहे हें।