रायपुर, बिल्डर्स कोति ले समय म मकान नइ सउंपे अऊ ब्रोशर म दिए गए सुविधा नइ देहे म हितग्राही ल 9 लाख 58 हजार रूपिया ब्याज भुगतान करे के आदेश छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा (रेरा) ह बिल्डर्स ल दिए हे। मिले जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण के आगू आवेदिका श्रीमती ईला तिवारी अऊ श्री योगीराज पाण्डेय निवासी-ई-2, जल संसाधन, सिविल लाईन, रींवा (मध्यप्रदेश) कोति ले मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर श्री शैलेश वर्मा, श्री संयज बघेल, श्री सुशील सचदेव, श्री महेन्द्र सचदेव अऊ श्रीमती कंचन सचदेव के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करे गीस।
परिवाद मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट-’’पार्थिवी प्रोविन्स’’ सरोना रायपुर म बिसाए गए मकान के इकरारनामा के मुताबिक 18 मई 2015 ले 24 महिना के भीतर मने दिनांक 18 मई 2017 तक पूरा करके कब्जा सउंपना रहिस जऊन कि अकतहा समय 2 साल 6 महिना बीते के बाद घलोक मकान के कब्जा नइ सौंपे जा सकीस अऊ ब्रोशर के मुताबिक सुविधा तको नइ देहे गीस तेकर सेती देरी होए बेरा के ब्याज देहे अउ क्षतिपूर्ति देवाए बर आवेदन प्रस्तुत करे गए रहिस। प्रकरण म आवेदक मन कोति ले निरधारित तथ्य सही पाये गीस त आवेदन ल स्वीकार करत प्रार्थिवी प्रोविन्स कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ल आदेशित करे गीस के आवेदिका ल ब्याज राशि 9 लाख 58 हजार 679 रूपिया के भुगतान दू महिना के भीतर करय अऊ प्रकरण म क्षतिपूर्ति निर्धारण बर प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी ल अग्रेषित करे गीस।