बिना तलाक के दुसर शादी करे म कर्मचारी के हो सकत हे सेवा समाप्त- डॉ. नायक

­महिला आयोग के काम मन ल सरलतापूर्वक संचालित करे बर कलेक्टोरेट म आरक्षित रहिही कमरा
जनसुनवाई म 11 प्रकरण मन के होइस निराकरण
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के अध्यक्षता म बिरसपत के दिन महिला आयोग के जन सुनवाई कलेक्टोरेट सभाकक्ष म रखे गए रहिस। जन सुनवाई बर सरगुजा जिला के 20 मामला के प्रकरण रखे गीस जेमां ले 11 प्रकरण मन के निपटारा करके नस्तीबद्ध करे गीस। आयोग के मांग म कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ह तुरंते महिला आयोग बर महिला अऊ बाल विकास विभाग कार्यालय म एक कमरा आरक्षित करे के निर्देश दीन। सुनवाई म पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता, जिला पंचायत के सीईओ श्री विनय कुमार लंगेह उपस्थित रहिन।
जनसुनवाई म एक प्रकरण के सुनवाई करत डॉ श्रीमती किरणमयी नायक ह कहिन कि अनावेदक कहूं बिना तलाक लेहे दूसर बिहाव करके शासकीय नियम के उल्लंघन करिही त ओकर सेवा समाप्त घलोक हो सकत हे। प्रकरण के मुताबिक आवेदिका के बेटी जेन 12वीं म पढ़त हे अऊ अनावेदक पटवारी हे जेखर करीबन 42 हजार तनखा हे। अनावेदक दो-तीन पइत संस्पेड तको होय हे जेखर सेती ओला अभी 35 हजार रूपिया वेतन मिलत हे। अनावेदक अपन बेटी के पढ़ई लिखई बर एको पईसा नइ देवत हे। ये बात म अनावेदक के पुत्री के पढ़ई-लिखई बर अनावेदक के वेतन ले 5 हजार रूपिया प्रतिमाह काट के आवेदिका के खाता म देहे के हुकुम आयोग ह दीस। आवेदिका के भरण-पोषण के प्रकरण न्यायालय म घलोक विचाराधीन हे।
बैठक म जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह, महिला आयोग के सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री ए.एल धु्रव, अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान, जिला प्रभारी श्री एमएल यादव, महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बसंत मिंज अऊ आन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहिन।

लउछरहा..