बेमेतरा, 27 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस संक्रमण ले निपटे बर कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ह आज बेमेतरा शहर के व्यापारी मन के बैठक लीन। बैठक म बताए गीस के केन्द्र अउ राज्य शासन कोति ले समय-समय म जारी दिशा निर्देश मन के पालन करना अनिवार्य हे। व्यापारी मन ह घलोक शासन के हुकुम के पालन करे के बात कहिन। बैठक मे विधायक बेमेतरा श्री आशीष छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान संग व्यापारी गण उपस्थित रहिन।
बैठक मे बताए गीस के 14 अप्रैल के जिला म दण्डप्रक्रिया संहिता के धारा 144 के प्रभावशीलता इतवार 03 मई 2020 तक हे। शासन के हुकुम के मुताबिक जिला के जम्मो शहरी अउ ग्रामीण क्षेत्र मन म रेस्टोरेंट, हाटल, पार्लर अउ नाई के दुकान के संचालन पूरा प्रतिबंधित रइही। शराब/मदिरा अउ आन समान मन के बिक्री कोविड-19 प्रबंधन बर जारी राष्ट्रीय निर्देश के मुताबिक निषेध रइही। ग्रामीण क्षेत्र मन म स्थित जम्मो पंजीकृत दुकान मन के संचालन के अनुमति रइही। शहरी क्षेत्र मन म पंजीकृत सबो एकल दुकान, आस पड़ोस के दुकान अऊ आवासीय परिसर म स्थित दुकान मन ल खोले के अनुमति होही। फेर मोर्केट के दुकान/मार्केट काम्प्लेक्स अउ शापिंग माल ल खोले के अनुमति नइ होही। ई-कामर्स कम्पनी मन बर जारी अनुमति केवल अवश्यक वस्तु मन बर रइही। ये जम्मो सेवा मन के संचालन बर निरधारित समय सीमा भिनसरहा 11.00 बजे ले संझा 4.00 बजे तक रइही।