रायपुर, 25 अक्टूबर 2020। जिला के अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रम म डीजे बजाय के अनुमति प्रदान करे गेहे। अनुमति निर्धारित नियम अउ शर्त के अनुसार देहे गेहे। ये संबंध म अपर कलेक्टर ह आदेश जारी करे हे। कोविड-19 ले संबंधित गाइडलाइन के अक्षरश: पालन करना होही। केवल दु छोटे साउंड बॉक्स के उपयोग करे जा सकत हे। कोनो भी सार्वजनिक रोड म बजाया के अनुमति नई मिले हे। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान म बजाय के अनुमति अधिकतम समय रात 10:00 बजे तक मान्य होही। संबंधित थाना क्षेत्र म सूचना देना होही। जारी आदेश म स्पष्ट कहे हे कि यदि उक्त शर्त के उल्लंघन होही त सबो जिम्मेदारी धुमाल, बैंड अउ डीजे पार्टी के प्रबंधक य संचालक के होही। नियम के उल्लंघन म भारतीय दंड संहिता के धारा 188 अउ अन्य विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई करे जाही।
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