रायपुर, 13 मार्च 2020। राज्य शासन कोति ले नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम अउ नियंत्रण बर सबो जरूरी कदम उठाये जात हे। एखर तहत वाहन मन म घलोक बेहतर साफ-सफाई के निर्देश देहे गए हे। ये संबंध म परिवहन आयुक्त ह सबो क्षेत्रीय, अकतहा क्षेत्रीय अउ जिला परिवहन अधिकारी मन, सबो सार्वजनिक परिवहन सेवा यान संचालक-मालिक अऊ यातायात-परिवहन संघ मन ल परिपत्र जारी करके कहे गए हे के कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम अउ नियंत्रण बर जन-जागरूकता के दृष्टि ले अपन वाहन मन म बढि़या साफ-सफाई रखव। एखर संगेच छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 94 के प्रावधान के तहत लोक सेवा यान (स्टेज कैरिज अउ कान्ट्रैक्ट कैरिज, ऑटो रिक्शा, टैक्सी केब, मैक्सी केब, स्कूल बस, प्रायवेट सेवा यान, ई-रिक्शा आदि) म राज्य के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कोति ले अनुमोदित द्रव्य ले विसंक्रामण करे ल कहे गए हे। सबो परिवहन अधिकारी मन ल ये हुकुम के भरपूर प्रचार-प्रसार अउ पालन सुनिश्चित करे के हुकुम देहे गए हे।