आपातकालीन सेवा मन ल छोड़के सबो शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक रइही बंद

कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम बर सामान्य प्रशासन विभाग ह जारी करिस आदेश

रायपुर, 21 मार्च 2020। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ह नावेल कोरोना वायरस Covid 19 के संक्रमण ले रोकथाम अउ नियंत्रण बर अवइया 31 मार्च 2020 तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवा वाले शासकीय कार्यालय ल छोड़ के आन जम्‍मो शासकीय कार्यालय मन ल बंद करे के संबंध म दिशा निर्देश जारी करे हे। ये अवधि म राज्य स्तर म सबो सचिव अउ विभागाध्यक्ष अपन निवास म ही जरूरी कार्यालयीन व्यवस्था करत, शासकीय काम सम्पादित करहीं अऊ आन अधिकारी-कर्मचारी मन ल प्रशासकीय जरूरत परे म काम म लगाहीं।

जारी आदेश म कहे गए हे के संभाग अउ जिला स्तर म कोरोना वायरस के संक्रमण ले निपटे म सामिल विभाग मन जइसे – स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल अउ कानून व्यवस्था बनाए रखे म सामिल विभाग मन ले संबंधित शासकीय कार्यालय जइसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाना-चौकी, फायरब्रिगेड, जेल आदि अऊ बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एव स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट संग आन अत्यावश्यक अउ आपातकालीन सेवा मन ल छोड़के बांचे कार्यालय मन ल 31 मार्च तक बंद रखे जाए।

संचालित कार्यालय मन म जनसाधारण ल बिगर जरूरी काम के आए बर रोके के उदीम करे जाए। अधिकारी-कर्मचारी मन ल निवास ले मोबाईल-टेलिफोन अउ आन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ले संपर्क म बने रहे बर निर्देशित करे जाए ताकि जरूरत होए म कार्यालय म बलाए जा सकय। संचालित कार्यालय मन म उपस्थित होवइया अधिकारी-कर्मचारी मन उपस्थित होए अउ कार्यालय ले लहुटे के बेरा म हर पाली म कम से कम 4 घंटा के अंतर रखे जाए ताकि भीड़-भाड़ म संक्रमण के संभावना कम करे जा सकय। कार्यरत शासकीय अमला ल निवास ले कार्यालय तक अपन के आवागमन के साधन के माध्यम ले आए जाय बर निर्देशित करे जाए। ए निर्देश के संबंध म सबो अधीनस्थ कार्यालय अउ संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मन ल घलोक अवगत कराए ल कहे गए हे। ये वाले निर्देश विधानसभा म लागू नइ होवय।

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