दुर्ग, 15 अप्रैल 2020। कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी दुर्ग श्री अंकित आनंद ह 16 अप्रैल 2020 बिरसपत के संझा 6 बजे ले 19 अप्रैल 2020 इतवार के देर रात तक दुर्ग जिला म अति जरूरी प्रतिष्ठान मन ल छोड़ के आन गतिविधि मन के संचालन म रोक लगाए गए हे। जानबा हे के कोरोना वायरस के रोकथाम बर लॉकडाउन 2.0 लागू करे गए हे अब देश म 3 मई तक लॉक डाउन रहिही, छत्तीसगढ़ सरकार ह घलव ऐहतियात के तौर म एक अऊ सख्त कदम उठाए के फैसला करे हे।
कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी दुर्ग ह 16 अप्रैल 2020 बिरसपत के संझा 6 बजे ले 19 अप्रैल 2020 इतवार के देर रात तक दुग र् जिला म अति जरूरी प्रतिष्ठान मन ल छोड़ के आन गतिविधि मन के संचालन म रोक लगाय के आदेश देहे हे। ये बेरा म म मेडिकल दुकान, मिल्क पार्लर, पेट्रोल पंप, एल पी जी गैस सिलिंडर के दुकान अऊ आन लाइन होम डिलीवरी सेवा मन खुले रइही। ये बेरा म मने 72 घंटा अनावश्यक रूप ले घूममइया अउ अवइया जवइया मन उपर घलोक प्रतिबन्ध रहिही अऊ सब्जी बाजार, आन मार्केट, दुकान सब बंद रइही।
कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी ह जिला के सबो नागरिक मन ले अपील करे हें के ओ मन कोरोना के रोकथाम अउ बचाव करे म हर संभव सहयोग करंय अऊ ये अवधि म अपन घर म रहंय।