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Chhattisgarhi News : मंत्रिपरिषद के निर्णय

दिनांक – 19 जुलाई 2024, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता म आज मंत्रालय महानदी भवन म मंत्रिपरिषद के बैठक आयोजित होइस। बैठक म खल्‍हे म देहे महत्वपूर्ण निर्णय लेहे गीस –

# मंत्रिपरिषद के बैठक म पहिली अनुपूरक अनुमान साल 2024-2025 के विधानसभा म उपस्थापन बर छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीस।

साय सरकार के किसान मन के हित म एक अऊ बड़का फैसला
# किसान मन ल उंखर उपज के सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होवय, एखर बर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम म संशोधन करे के निर्णय ले गीस। मंत्रिपरिषद के बैठक म छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीस।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम म संशोधन होए ले आन प्रदेश के मंडी बोर्ड या समिति के एकल पंजीयन या अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी अउ प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार कोति ले संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम ले अधिसूचित कृषि उपज के खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकही, एखर से छत्तीसगढ़ राज्य के किसान मन अऊ विक्रेता मन ल सबसे अधिक मूल्य मिल पाही।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के जगा म अब ‘‘मंडी फीस अउ कृषक कल्याण शुल्क‘‘ आखर जोड़े जाना प्रस्तावित हे। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधि मन बर मंडी बोर्ड अपन सकल वार्षिक आय के 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि म जमा करही। ए निधि के उपयोग नियम मन म सामिल प्रयोजन बर करे जा सकही।

# छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्र मन म शासकीय जमीन के आबंटन, अतिक्रमित जमीन के व्यवस्थापन अऊ जमीन मालिक ल हक प्रदान करे के संबंध म मंत्रिपरिषद ह महत्वपूर्ण निर्णय लेत  ए संबंध म पहिली जारी हुकुम अऊ परिपत्र ल निरस्त कर देहे हे।  जेमां राजस्व अउ आपदा प्रबंधन विभाग कोति ले नगरीय क्षेत्र मन म अतिक्रमित जमीन के व्यवस्थापन, शासकीय जमीन के आबंटन अउ वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण अउ वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितमबर 2019 के जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्र मन म प्रदत्त स्थायी पट्टा मन के भूमिस्वामी हक प्रदान करे संबंधी 26 अकटूबर 2019 के जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टा मन के जमीन ल भूमिस्वामी हक म बदले जाय बर 20 मई 2020 के जारी परिपत्र अउ नगरीय क्षेत्र मन म शासकीय जमीन के आबंटन, अतिक्रमित जमीन के व्यवस्थापन अऊ भू स्‍वामी हक प्रदान करे के संबंध म 24 फरवरी 2024 के जारी परिपत्र सामिल हे।

मंत्रिपरिषद के बैठक म ये घलोक निर्णय लेहे गीस के ए प्रपत्र मन के अंतर्गत जारी आदेश मन के तहत आबंटित जमीन के जानकारी राजस्व विभाग के वेबसाईट म प्रदर्शित करे जाही अऊ एखर विसय म कोनो आपत्ति अऊ शिकायत प्राप्त होए म संभागीय आयुक्त कोति ले एखर सुनवाई करे जाही।

# मंत्रिपरिषद के बैठक म छत्तीसगढ़ माल अऊ सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीस। जीएसटी कॉउंसिल कोति ले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध म आगत कर प्रत्यय लेहे जाय के प्रावधान ल युक्तियुक्त बनाए अउ पान मसाला, गुटखा आदि के विनिर्माण म लगइया मशीन मन के रजिस्ट्रीकरण बर अधिनियम म कुछ संशोधन के निर्णय ले गए हे। ए निर्णय के परिपेक्ष्य म केन्द्रीय माल अऊ सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित हे। एखर संबंध म छत्तीसगढ़ माल अऊ सेवा कर अधिनियम 2017 म घलोक तद्नुसार संशोधन करे जाना प्रस्तावित करे गए हे।

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अपरेल 2022 ले 31 मार्च 2023 तक के अवधि खातिर) विधानसभा के पटल म रखे बर अग्रिम जरूरी कार्यवाही बर सामान्य प्रशासन विभाग ल अधिकृत करे गीस।

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