छत्तीसगढ़ देश के पहला राज्य, जिहां भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार ल हरेक बछर 6 हजार रूपिया अनुदान देहे के योजना: दाउ भूपेश बघेल प्रदेश म ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ बर पंजीयन आज ले

रइपुर, 01 सितम्बर 2021 बुधवार। मुख्यमंत्री दाउ भूपेश बघेल ह आज ले ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ बर पंजीयन के शुरूआत करत मजदूर भाई बहिनी मन ल शुभकामना देवत योजना के लाभ लेहे बर पंजीयन कराए के अपील करीन।
“राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” बर पंजीयन आज 1 सितम्बर 30 नवम्बर 2021 तक चलही। योजना के लाभ 10 लाख ले जादा भूमिहीन कृषि मजदूर मन ल मिलही। हरेक परिवार बर 6 हजार रूपिया हरेक बछर अनुदान राशि, सोज्झे उन्कर बैंक खाता म जमा कराए जाही।
उन्होंने कहा कि हमारी शीर्ष नेता और सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धन राशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में, कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया है, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी।
दाउ बघेल कहीन कि हमार ये अबड़ बड़े सपना रिहिस कि कोनो किसम ले गंवइहा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार मन के मदद करन, मोला ये बात अबड़े खुशी हे कि छत्तीसगढ़ देश के पहला राज्य हरे, जिहां भूमिहीन कृषि मजदूर मन बर अइसन योजना लागू करे हवय।

‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लाभ पाए बर इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया ल निर्धारित बेरा म राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल ‘आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (rggbkmny.cg.nic.in) म पंजीयन कराना अनिवार्य होही। पंजीयन बर मजदूर परिवार के मुखिया ल आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के संग आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होही। आवेदन म मोबाईल नम्बर के तको उल्लेख करना होही। ग्राम पंचायत सचिव ह प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा म जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तीरन निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होही जिहां पोर्टल म एकर प्रविष्टि करे जाही। हितग्राही परिवार आवेदन के पावती ग्राम पंचायत सचिव ले प्राप्त कर सकही।

 

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