रायपुर, 23 दिसम्बर 2020। छत्तीसगढ़ शासन ह वनाधिकार अधिनियम के तहत वन मन के पास रहइया भूमिहीन मन ल उंखर द्वारा काबिज वन भूमि म वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पट्टा प्रदाय करे हे। अइसे ही एक हितग्राही गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के जनपद पंचायत मरवाही के ग्राम पंचायत कटरा के रहइया लल्लू राम पिता गोंविद जोन ह पूरा तरह ले भूमिहीन अऊ अत्यंत गरीब रहिस अऊ टूटे- फूटे झोपड़ी म निवास करत रहिस। लल्लू राम के कहना हे कि मोर पास कोनो भी प्रकार के आय के स्त्रोत नई रहिस अऊ मै भूमिहीन मजदूर रहेंव अऊ दूसर मन के इहां मजदूरी करके अपन परिवार के जीवन यापन करत रहेंव। ए तो सरकार के भला हे कि वन अधिकार अधिनियम के तहत मोला 2.19 एकड़ भूमि के व्यक्तिगत पट्टा प्रदाय करिन। शासन के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कूप निर्माण करायेव। साग-सब्जी के खेती करके फसल मन के उत्पादन करत हो। एखर ले मोला अभी तक 2 लाख के आमदनी होए हे। अब मैं अऊ मोर परिवार खुश हन।
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