रायगढ़, 02 जून 2020। कोरोना आपदा अउ लॉक डाउन के बीच सरकारी गाइडलाइन दर ल यथावत रखे के शासन के निर्णय ले रियल एस्टेट अउ जमीन खरीदी बिक्री म मनखे मन ल बड़का राहत मिलही। जानबा हे के राज्य शासन ह गाइडलाइन दर के निर्धारण 30 जून 2020 तक बर करे रहिस। आम नागरिक मन के सुविधा बर ये समय ल बढ़ात अब 31 मार्च 2021 कर दे गए हे। एखरे संग स्टाम्प शुल्क म 30 प्रतिशत के छूट घलोक मिलही। ये निर्णय ले जमीन के रजिस्ट्री के बाद कुल कीमत म कमी आए हे, जेखर सीधा लाभ जमीन खरीदइया ल मिलत हे। ये फैसला ले रियल स्टेट अउ जमीन के खरीदी बिक्री म काफी सकारात्मक प्रभाव देखे ल मिले हे। कोरोना संकट के बीच गाइड लाइन दर म कोनो प्रकार के फेर बदल नइ होए ले ये मुश्किल समय म सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय हे, जेखर से जमीन क्रय विक्रय बर अनुकूल दशा निर्मित होए हे संगेच ये प्रत्यक्ष रूप ले मनखे मन के हित ले जुड़े हे।
राज्य शासन के पहिली के निर्णय के मुताबिक 5 डिसमिल ले छोटे भूखंड मन के रजिस्ट्री के अनुमति देहे गए रहिस। ये घलोक मध्यम वर्ग के मनखे मन बर काफी राहत देवइया साबित होइस। मध्यम वर्ग के मनखे जऊन घर या आन प्रयोजन ले जमीन खरीदना चाहत रहिन अऊ अइसन मनखे जेमन ए छोटे भूखण्ड म निवेश करे रहिन अऊ जरूरत के समय बेचना चाहत रहिन शासन के ये निर्णय ले ओ मन ल सीधा लाभ पहुंचे हे। राज्य शासन के गाईड लाइन दर के प्रभावशीलता 31 मार्च 2021 तक बनाये रखे ले मनखे मन ल अब जुन्ना कीमत म ही रजिस्ट्री के सुविधा मिलही।