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शराब दुकान मन म भीड़ ल नियंत्रित करे बर दिशा-निर्देश जारी

रायपुर, 04 मई 2020। देश म कोविड-19 के स्थिति के व्यापक समीक्षा के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ह लॉकडाउन ल 4 मई ले दू हफ्ता अऊ बढ़ाए बर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी करे हे। एखरे संग गृह मंत्रालय ह ये अवधि म कई गतिविधि या काम मन के विनियमन बर नवा दिशा-निर्देश जारी करे हे, जेन देश के जिला मन के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन अऊ औरेंज जोन म बदले के जोखिम उपर आधारित हे।

भारत सरकार के आदेश के अध्याधीन छत्तीसगढ़ सरकार कोति ले 4 मई ले सोशल अउ पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन करत राज्य के मदिरा दुकान मन ल संचालित करे के निर्देश जारी करे हे। सोशल डिस्टेंसिंग अउ कोविड-19 के फैलाव ल नियंत्रित करे के उद्देश्य ले होम डिलिवरी के अनुमति घलोक शासन कोति ले प्रदान करे गए हे।

राज्य के मदिरा दुकान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन कोति ले संचालित हे। शासन के आदेश के पालन म मदिरा दुकान मन म भीड़ ल नियंत्रित करे सोशल अउ पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन के दृष्टि ले डेलिवरी बॉय के माध्यम ले मदिरा प्रदाय करे व्यवस्था के शुरूआत करे गए हे। ये व्यवस्था अभी हाल म भारत सरकार के आदेश के तहत ग्रीन जोन म शुरू होए हे। मदिरा के बुकिंग के वेबसाइट के ऐड्रेस http://csmcl.in हे। ये वेबसाइट के माध्यम ले मदिरा के डिलिवरी के बुकिंग करे जा सकत हे। बुकिंग वेबसाइट http://csmcl.in म जाके या गूगल प्ले स्टोर म CSMCL APP खोज के ओला एन्ड्राइड मोबाइल म इंस्टॉल करे जा सकत हे अऊ मोबाइल के माध्यम ले घलोक बुकिंग करे जा सकत हे। ग्राहक ल अपन मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड अऊ पूरा पता दर्ज करके पंजीयन कराना होही। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम ले कन्फर्म होही।

पंजीयन के बाद ग्राहक ल लॉगिन कर के अपन बर मदिरा बिसा सकत हे हे। ग्राहक के सुविधा बर जिला के जम्‍मो मदिरा दुकान मन ल गूगल मैप म देखे के सुविधा घलोक एमा हावय, जेखर से ग्राहक आसानी से अपन तीर के दुकान के चयन कर सकत हे अउ डोर डिलिवरी बुक करा सकत हे।

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