सामान्य प्रशासन विभाग ह अनलॉक-4 के संबंध म जारी करिस दिशा-निर्देश

रायपुर, 30 अगस्त 2020। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ह नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण बर अनलॉक-4 ल 30 सितम्‍बर 2020 तक संशोधित रूप म लागू करे के संबंध म गृह मंत्रालय, भारत सरकार कोति ले जारी दिशा-निर्देश मन के परिपालन म सबो विभागीय सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर मन ल अऊ सबो विभागाध्यक्ष मन ल निर्देश जारी करत ये संबंध म जरूरी कार्रवाई ठउका करे ल कहे गए हे।

सामान्य प्रशासन विभाग कोति ले जारी निर्देश मन म कहे गए हे के अभी हाल म कोरोना वायरस संक्रमण उपर प्रभावी रोक बर निजी आयोजन आम तौर म झन करे जाय, ये बात बर जनसाधारण ल सलाह देहे जाय। कहूं कोनो कारन से अइसन कोनो जरूरी आयोजन करे के जरूरत होवय त सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश अऊ सेनिटाईजर संग सावधानी बरतत आयोजन करे के सलाह देहे जाय। संगेच ये घलोक ठउका करव के आयोजन स्थल म सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत ले जादा मनखे के संख्या झन होवय अऊ दिशा-निर्देश म देहे निरधारित संख्या ले जादा मनखे हिस्सा झन लेवय। सामान्य प्रशासन विभाग ह सबो विभागीय सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर अऊ सबो विभागाध्यक्ष मन ल अनलॉक-4 लागू करे के संबंध म गृह मंत्रालय, भारत सरकार कोति ले जारी दिशा-निर्देश भेजके उंखर से जरूरी कार्रवाई ठउका करे ल कहे हें।

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