बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थान मन म स्वास्थ्य विभाग के उदुपहा जांच

बलौदाबाजार, 28 अगस्त 2024। प्रदेश म स्वास्थ्य सुविधा मन म विस्तार अऊ मरीज मन के सुविधा बर बिना कोनो वैध अनुमति के संचालित निजी अस्पताल अउ डायग्नोस्टिक सेंटर मन उपर कार्रवाई के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ह देहे हे। इही कड़ी म आज बलौदाबाजार जिला के कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थान मन म नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान के तहत मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन म टीम ह दबिश देके निरीक्षण करिस संगेच नोटिस देके विधिवत अनुमति लेहे के आखरी चेतावनी देहे गीस।

सीएमएचओ ह बताइस के जिला म अइसन बिना अनुमति के खोले गए संस्थान मन के निरीक्षण बर टीम के गठन करे गए हे। आज ए टीम ह उदुपहा जांच करिस। जांच के समय कुछ संस्थान मन बिना नर्सिंग होम एक्ट म पंजीयन के संचालन होत रहिस। एखर बर स्थान म ही ओ मन ल नोटिस देहे गीस। नोटिस म उल्लेख हे के बिना अनुमति संस्था के संचालन करे म पहिली पइत संचालक म राज्य उपचर्या गृह अउ रोगोपचार सम्बंधी स्थापना अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार 20 हज़ार के जुर्माना के प्रावधान हे। जबकि दुसरा पइत अइसन करत पाए जाय म दोष सिद्ध होए म 03 साल के कारावास या 50 हज़ार जुर्माना या दुनों के भागी होहीं।

जेन संस्था मन के जांच करे गीस वोमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी, गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल, रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलोजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी छांछी,  ओम हेल्थ सेंटर छांछी, श्री रत्ना क्लीनिक कसडोल मानस पैथोलॉजी कसडोल सामिल हे। सी एम एच ओ के मुताबिक आगू घलोक जिला म ये जांच जारी रइही अउ बिना अनुमति संचालित संस्था मन उपर कार्रवाई करे जाही।

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