करा गिरे ले बारी के फसल मन के नुकसान बर बीमा क्लेम हेल्पलाइन नम्बर

  • उद्यानिकी संचालनालय ह जारी करिस हेल्पलाइन नम्बर

रायपुर, 26 फरवरी 2020। प्रदेश म अभी हाले म बेमौसम बरसा अऊ करा गिरे ले बारी के फसल मन म होए नुकसानी बर किसान मन बीमा कम्पनी ले दावा कर सकत हें। येकर बर उद्यानिकी संचालनालय कोति ले हेल्पलाइन नम्बर जारी करे गए हे।

जानबा हे के अभी हाले म राज्य के कई जिला मन म असमय बरसा अउ करा गिरे ले फसल मन नकसान होए हे। अइसन स्थिति के बचाव खातिर राज्य म उद्यानिकी फसल मन के पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू हे। ये योजना के अंतर्गत अभी हाले म कवर होवइया अधिसूचित उद्यानिकी फसल मन म केला, पपीता, मिरचा, पताल, भांटा, फूलगोभी, पत्तागोभी, गोंदली अउ आलू उपर बेमौसम बरसा अउ करा ले होवइया नकसान के क्षतिपूर्ति देहे के प्रावधान हे। राज्य म उद्यानिकी फसल मन के बीमा बर मेसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्युरेंस कंपनी ल अधिकृत करे गए हे। जेखर सेती अधिसूचित उद्यानिकी फसल मन के उत्पादन करइया अइसन किसान, जिमन अपन फसल के बीमा कराए हें, अऊ उंखर फसल ल करा ले नुकसान होय हे त ओ मन 72 घण्टा के भीतर बीमा कंपनी ल ऊंखर टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 म खबर कर सकत हें। नुकसान के सूचना किसान अपन संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग जिला अधिकारी ल घलोक दे सकत हें।

किसान के सूचना देहे म विभाग कोति ले 48 घण्टा के भीतर बीमित फसल के जानकारी, नकसान के मात्रा अऊ क्षति के कारण संग बीमा कंपनी ल सूचित करे जाही। हानि संबंधी सूचना मिले म बीमा कंपनी कोति ले क्षेत्र म फसल के हानि के अनुमान लगाय बर 48 घण्टा के भीतर हानि निर्धारक के नियुक्ति करके 10 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति निरधारित करही। जिला स्तर म पदस्थ विकासखण्ड स्तरीय उद्यानिकी अउ राजस्‍व विभाग के अधिकारी फसल क्षति के अनुमान लगाय म बने सहिन सहायता करहीं। बीमा कंपनी कोति ले क्षति आंकलन करे के 15 दिन के भीतर क्षति पूर्ति राशि के भुगतान बीमित कृषक मन ल कर दे जाही।

जेखर सेती अधिसूचित उद्यानिकी फसल मन के उत्पादन करत कृषक मन ल सलाह दिए जात हे के कहूं ऊंमन अपन फसल के बीमा कराए हें अऊ करा ले ऊंखर फसल ल नुकसान पहुचे हे त ओ मन तुरंते एखर सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 म देवयं या अपन संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग जिला अधिकारी ल लिखित रूप ले क्षति ले संबंधित जानकारी देवयं, जेखर से कि ओ मन के क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान बर जरूरी कार्यवाही करे जा सकय।

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