आपातकालिक हालत म जिला ले बाहिर जाय बर परमिट लेना जरूरी होही

    • एखर बर निगम भिलाई ले करव संपर्क

दुर्ग, 28 मार्च 2020। आपातकालिक हालत जइसे मेडिकल कारन ले निजी वाहन ले जिला के बाहिर जाना कहूं एकदमेच जरूरी होए, त उमन ल परमिट जारी करे बर ऊंखर स्थानीय निकाय के कार्यालय म निरधारित प्रारुप म आवेदन देहे अउ जांच करे के बाद निगम ह अपन अनुशंसा संग प्रकरण ल अकतहा जिला दण्डाधिकारी ल भेजहीं अउ परिमिट जारी करे जाही।

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र बर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ह नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 69 (4) म देहे गए शक्ति मन के प्रयोग करत ए.के. द्विवेदी उपायुक्त ल ये काम बर अधिकृत करे हें। ये संबंध म आवेदन आए म ओखर जांच अउ अनुशंसा संग अकतहा जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ल भेजे के कार्यवाही श्री द्विवेदी करहीं।

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