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छत्तीसगढ़ सरकार ह हैण्ड सैनिटाईजर बनाए बर 2 डिस्टिलरी ल दीस लाइसेंस

रायपुर, 23 मार्च 2020। कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम के उपाय के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ह अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब सॉल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण बर दू डिस्टिलरी ल लाइसेंस देहे हे। राज्य शासन के खाद्य अऊ औषधि नियंत्रक प्रशासन कोति ले मुंगेली जिला के मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) अऊ दुर्ग जिला के मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) ल ये वाले लाइसेंस एक साल बर प्रदान करे गए हे। एखर से अब राज्य म हैण्ड सैनिटाईजर के सुचारू आपूर्ति म मदद मिलही।

आप जानतेच होहू के कोराना वायरस (कोविड-19) ल विश्व स्वास्थ्य संगठन कोति ले महामारी घोषित करे गए हे, संगेच भारत सरकार कोति ले हैण्ड सैनिटाईजर ल आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के दायरा म लाए गए हे। कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम बर हैण्ड सैनिटाईजर के जरूरत अऊ मांग ल देखत राज्य सरकार कोति ले ए डिस्टलरी मन ल ये अनुमति देहे गए हे। अल्कोहल आधारित हैण्ड रब सॉल्यूशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कोति ले अनुमोदित हे।

खाद्य अऊ औषधि नियंत्रक प्रशासन कोति ले जारी आदेश के तहत उपर म देहे गए दूनो डिस्टिलरी ल विश्व स्वास्थ्य संगठन कोति ले रिकमण्ड फार्मूला के आधार म अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर के निर्माण के अनुमति देहे गए हे। एखर संगेच प्रति 200 मिलीलीटर सैनिटाईजर बर एक सौ रूपिया कीमत घलोक निरधारित करे गए हे। एखर ले जादा मात्रा होए म उही अनुपात म कीमत निरधारित होही। मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) अऊ दुर्ग मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) म अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर के उत्पादन के सप्लाई के मॉनिटरिंग ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण अऊ ड्रग इंस्पेक्टर श्री आशीष कुमार पाण्डेय करहीं।

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