Site icon हांका – Chhattisgarhi News

जांजगीर-चांपा म अतिक्रमित शासकीय जमीन अऊ पट्टाधारी मन ल भू-स्वामी अधिकार देहे जाही

सेट राशि जमा करके योजना के लाभ उठाए बर कलेक्टर के अपील

जांजगीर-चांपा, राज्य शासन के निर्णय के मुताबिक जिला के सबो नगरीय निकाय क्षेत्र मन के सबो शासकीय पट्टाधारी अऊ शासकीय जमीन म अतिक्रमणकारी मन ले सेट राशि जमा कराके उनला भू-स्वामी अधिकार देहे जाही।

कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ह शासकीय जमीन के पट्टाधारक अऊ अतिक्रमणकारी मन ले अपील करके कहे हें कि ओ मन निरधारित प्रक्रिया के मुताबिक शासन के ये निर्णय के लाभ उठावयं। शासकीय जमीन के पट्टाधारक मन ल अऊ अतिक्रमणकारी मन ल साढ़े सात हजार वर्गफीट तक के अतिक्रमित जमीन के स्‍वामित्‍व अधिकार जिला प्रशासन कोति ले देहे जा सकत हे। उमन बताइन कि गैर रियायती पट्टेदार जमीन ल भू स्‍वामी अधिकार प्राप्त करे बर प्रचलित गाईडलाईन के आधार म जमीन के बाजार मूल्य के दू प्रतिशत के बराबर राशि जमा करना होही। अइसनहे रियायती पट्टेदार जमीन ल भू स्‍वामी अधिकार म बदले बर प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार म जमीन के अभी हाल बाजार मूल्य के 102 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करना होही। नगरीय क्षेत्र मन म शासकीय जमीन के आबंटन के समय राज्य शासन ले भू मालिक हक म जमीन प्राप्त करना चाहत होही त, प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार म जमीन के अभी हाल बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजी के अकतहा बाजार मूल्य के दू प्रतिशत समतुल्य 102 प्रतिशत के बराबर राशि देय होही। अतिक्रमित शासकीय जमीन के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भू स्‍वामी अधिकार म प्राप्त करना चाहत हे तो ओला प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार म जमीन के अभी हाल बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी ले जाही। एखर अलावा बाजार मूल्य के दू प्रतिशत राशि अकतहा देना होही। ये प्रकार ओला प्रचलित गाईडलाईन दर म बाजार मूल्य म कुल 152 प्रतिशत राशि जमा करवाए जाही।

Exit mobile version