रइपुर 18 अप्रैल 2021 इतवार । राज्य शासन के निर्देशानुसार अउ कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी के कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत रइपुर जिले म जारी लॉकडाउन अउ प्रतिबंधात्मक संबंधी हुकुम के पालन करत 19 अप्रैल ले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान मन ले हितग्राही मन ल खाद्यान्न वितरण कार्य प्रारंभ करे जावत हे।
जिला खाद्य नियंत्रक रइपुर ह बताइन कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के अनुमति शर्त मन के भीतर देहे गे हवय । 19 अप्रैल ले जिले के 113 , 23 अप्रैल ले 113 , 27 अप्रैल ले 187 अउ 28 अप्रैल ले 169 उचित मूल्य दुकान मन के माध्यम ले राशन वितरण के कार्य करे जाही । लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान मन के खोले के बेरा बिहिनिया 8 ले मंझनिया 2 बजे तक निर्धारित करे गे हवय ।
उचित मूल्य दुकान संचालक अउ विक्रेता /तौलक कोति ले अनिवार्य रूप ले गुणवत्ता स्तर के मास्क पहिरे जाय, दुकान म रोनेटाईजर साबुन, पानी के उपलब्धता बनाय रखे जाय।
प्रतिदिन दुकान खोले के पीछू दुकान ल सेनेटाईज आवश्यक रूप से करे जाय अउ दुकान के तीर—तखार म साफ-सफई के बेवस्था सुनिश्चित करे जाय।
राशन लेवइया हितग्राही मन के मध्य उचित सामाजिक दूरी राखे बर दू-दू गज के दूरिहा म खड़े होए बर जगा के चिनहा पारे जाय अउ एकर कड़ई ले पालन तको करावय ।
खाद्यान्न वितरण बर भौगोलिक क्षेत्र जइसन कि-वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार प्रति दिन अपन उचित मूल्य दुकान ले संलग्न सामान्यत: 75 हितग्राही मन ल टोकन जारी करके नियंत्रित तरीका ले राशन वितरण करे जाय ।
हितग्राही मन ल राशन सामग्री लेहे के बेरा मास्क लगाये के हिदायत देहे जावय अउ कोनो भी स्थिति म हितग्राही डाहर ले मास्क झन उतारे जाय।
हितग्राही मन के भीड़ जमा झन होय पाय, चिन्हेच म कतारबद्ध होके अपन पारी आए म राशन सामग्री लेहे के हिदायत देह जाय।
उचित मूल्य दुकान म कोविड-19 के संक्रमण ले रोकथाम बर सामाजिक दूरी अउ मास्क के अनिवार्यता के संबंध म बैनर/ पोस्टर के प्रदर्शन करे जाय।