लोक सेवा गारंटी सेवा प्रकरण मन ल बेरा रहिते निपटावय: मुख्य सचिव

रइपुर, 06 अप्रैल 2021 मंगलवार । मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत आने —आने विभाग कोति ले अधिसूचित करे जावत सेवा मन के समीक्षा करीन। मुख्य सचिव ह सबो विभाग के अधिकारी मन ल निर्देश दिए हे कि अधिसूचित सेवा मन के प्रकरण मन ल बेरा रहिते निराकृत करय। मुख्य सचिव ह कहीन कि मुख्यमंत्री दाउ भूपेश बघेल एकर सरलग मानिटरिंग करत हावय। मुख्य सचिव ह जममो विभाग के अधिकारी मन ल निर्देश दिए हवय कि इही किसम ले अपन विभाग के अउ जरूरी सेवा मन ल तको लोक सेवा गारंटी म अधिसूचित करे की कार्यवाही करयं। एकर खातिर मुख्य सचिव ह एक महिना के भीतर आवश्यक कार्यवाही करके सामान्य प्रशासन विभाग ल जानकारी भेजे बर निर्देश दिए हे।
मुख्य सचिव ह अधिकारी मन ल निर्देश दिए हवय कि प्रदेश के परोसी राज्य मन म देहे जावत लोक सेवा गारंटी सेवा मन के तको जानकारी लेवयं। अधिनियम के तहत अधिसूचित लोक गारंटी सेवा मन ल ऑनलाईन करे जावय जेकर ले लोगन मन लउहे लाभ मिलै। उन्मन ऑनलाइन अउ ऑफलाइन सेवा मन ल सुगमता पूर्वक प्रदान करे के निर्देश दीन।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग म सामान्य प्रशासन, खाद्य अउ परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ह बताइन कि छत्तीसगढ़ शासन के 34 विभाग मन कोति ले अभीन करीब 262 सेवा मन ल लोक सेवा गारंटी अधिनियम म अधिसूचित करके सेवा प्रदान करे जावत हावय। बइठका म पीसीसीएफ श्री राकेश चतुर्वेदी, उद्योग एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, वित्त एवं नगरीय विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित ऊर्जा, श्रम, समाज कल्याण, गृह, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत ग्रामीण विकास, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, शिक्षा, जल संसाधन के संगे —संग आने विभाग मन के अधिकारी संघेरे ​रिहिन हे।

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