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15 अगस्त तक मछरी पकड़ई के बंधेज

रइपुर 05 जुलाई 2021 सम्मार। राज्य म मछलीपालन विभाग कोति ले बछर 2021-22 म 16 जून 2021 ले 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित करे गे हवय । वर्षा ऋतु म मछरी मन के वंश वृद्धि (प्रजनन) ल धियान म रखत वोमन संरक्षण देहे बर छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के धारा 3 उपधारा-2 के तहत 16 जून ले 15 अगस्त के बेरा ल‘बंद ऋतु (क्लोज सीजन)’ घोषित करे गे हवय।
प्रदेश के सबे नदियां-नरवा अउ नान्हे नदिया, सहायक नदिया मन म जेन म सिंचई के तरिया, जलाशय (बड़े या छोटे) जोन निर्मित करे गे हवय अउ ओमे करे जावत केज कल्चर के अलावा सबो रकम के मत्स्याखेट 16 जून ले 15 अगस्त तक चुमुक ले बंद रहिही। प्रतिबंध अवधि म मत्स्याखेट अथवा नियम के उल्लंघन करे म छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होए म एक बछर के कारावास अथवा 10 हजार रूपिया के जुर्माना अथवा दूनों के कार्रवाई करे जाही।

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