रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य म महार, मेहर, मेहरा जाति के मनखे मन ल नियम के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र जारी करे के हुकुम सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ह जारी करे हे। राज्य के सबो कलेक्टर मन ल राष्ट्रपतीय अधिसूचना 1950 म छत्तीसगढ़ राज्य बर अनुसूचित जाति के सरल नंबर 33 म अधिसूचित महार, मेहर, मेहरा जाति के मनखे मन के जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोति ले नियमानुसार जारी करे बर निर्देशित करे गए हे।
जानबा हे कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह ये जाति के मनखे मन ल सक्षम प्राधिकारी मन कोति ले प्रमाण पत्र जारी नइ करे के शिकायत मिले म ये संबंध म सामान्य प्रशासन विभाग ल जरूरी कार्रवाई के निर्देश देहे रहिन। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन म मंत्रालय महानदी भवन के सामान्य प्रशासन विभाग ह 27 मार्च 2018 के जारी अपन पत्र के संदर्भ म ये स्पष्ट करे हे कि महार, मेहर, मेहरा मनखे मन ल जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करे जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ह कलेक्टर मन ल जारी अपन पत्र म ये स्पष्ट करे हें कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर म दायर याचिका के संबंध म 20 मार्च 2018 के पारित अंतरिम आदेश के परिपालन म महरा, माहरा, महारा, माहारा जाति के प्रमाण पत्र आगामी आदेश पर्यन्त जारी नइ करे के निर्देश देहे गए रहिस।