रायपुर 18 जून 2021 शुकवार। राज्य शासन के पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग कोति ले मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायत मन के स्वतंत्र अउ निष्पक्ष जाँच अउ सुनवाई बर 14 झिन नवा लोकपाल मन के नियुक्ति करे गे हवय। ये 14 झिन लोकपाल मन के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार म 23 ठिन जिला ल संघारे गे हवय । नव नियुक्त लोकपाल मन द्वारा संबंधित जिला मुख्यालयों म पदभार ग्रहण कर लेहे गे हे। पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उन्कर नियुक्ति दू बछर के बेरा बर करे गे हवय। इमन ल बने बूता करे के अधार म दू पइत ले ओसरी पारी एकक बछर बर बढ़ाए जा सकत हे या 68 बछर के उम्मर के होवत ले, जउन पहिली होवय, बर लागू होही ।
पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रायपुर अउ बलौदाबाजार-भाटापारा जिला बर श्री सुनील राय, सरगुजा अउ सूरजपुर बर श्री मोहम्मद परवेज खान, बस्तर अउ कोंडागांव बर श्री रमेश कुमार राजपूत, बिलासपुर, मुंगेली अउ गोरेला-पेंड्रा-मरवाही बर श्री सुरेश सोनी, धमतरी अउ गरियाबंद बर श्री घना राम साहू, दुर्ग अउ बालोद बर सुश्री मीना चंदेल, कांकेर अउ नारायणपुर बर श्री अजय कुमार शर्मा अउ कबीरधाम अउ बेमेतरा बर श्री संजय श्रीवास्तव ल श्रीमती रविजा सिंह ल जांजगीर-चांपा, श्रीमती कल्पना पाण्डेय ल कोरबा, श्री लाल बहादुर राठौर ल रायगढ़, श्री राजू देवांगन ल महासमुंद, श्री राणा प्रताप सिंह ल जशपुर अउ श्री केदारनाथ यादव ल बलरामपुर-रामानुजगंज जिला बर लोकपाल नियुक्त करे गे हवय।
*ये शिकायत मन ल करे जा सकती हे लोकपाल ले*
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जारी लोकपाल के निर्देश (Instructions on Ombudsman) के अनुसार कोनो भी नागरिक मनरेगा के क्रियान्वयन म कमी के आरोप लगावत ग्राम सभा के बैठक अउ ओकर कार्यवाही विवरण के संधारण, परिवारमन के पंजीकरण अउ जॉब कार्ड जारी करई, जॉब कार्ड के अभिरक्षा (कस्टडी), काम के मांग, काम के मांग के आवेदन प्रस्तुत करे के बरोबर दिनांकित पावती रसीद जारी करई, मजदूरी के भुगतान, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान, विलंबित मजदूरी भुगतान बर मुआवजा के भुगतान, लिंग के आधार म भेदभाव, कार्यस्थल म सुविधा, काम के मापन, कार्य के गुणवत्ता, श्रम विस्थापन मशीन मन के उपयोग, ठेकेदार मन ल लगई, बैंक या डाकघर म खाता मन के संचालन, शिकायत मन के पंजीकरण अउ निपटारा, मस्टर रोल के सत्यापन, दस्तावेज मन के सत्यापन, निधि मन के उपयोग, निधि मन के मुक्ति (रिलीज), सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम ले आगू लाए गेहे कोनो कपटपूर्ण गतिविधि, रिकार्ड के रखरखाव अउ संधारण अउ मनरेगा के अधिनियम या अनुसूची म सुनिश्चित कोनो पात्रता ले वंचित करे जइसे एक या एक ले अधिक विषय मन उपर अपन शिकायत योजना के तहत कार्यरत लोकपाल ले कर सकत हे।