रायपुर, 18 मार्च 2020। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरा ल देखत मास्क अउ हैंड-सैनिटाइजर के जमाखोरी, कालाबाजारी अऊ मुनाफाखोरी रोके बर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई बर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ह प्राधिकृत अधिकारी नामांकित करे हे। प्रदेश म अधिनियम के पालन अऊ बहुत संख्या म मास्क अउ हैंड-सैनिटाइजर के उपलब्धता सुनिश्चित करे स्वास्थ्य विभाग कोति ले आज आदेश जारी करके अधिकार प्रवर्तित कर देहे गे हे। ये आदेश तुरंत प्रभाव ले लागू हो गए हे। हम आप ल बता देवन के केन्द्र सरकार ह अधिनियम के दायरा म मास्क अउ हैंड-सैनिटाइजर ल घलोक सामिल करत जरूरी चीज आदेश, 2020 अधिसूचित करिस हे। एखर अंतर्गत 2-प्लाई अउ 3-प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क अऊ हैंड-सैनिटाइजर ल जरूरी वस्तु म सामिल करे हे।