सारंगढ़-बिलाईगढ़, 10 मई 2024। लड़की के उम्मर 18 साल अऊ लड़का के उम्मर 21 साल पूरा होए के बाद शादी करे जा सकथे। ये बात के बाद घलोक समाज म कहूं कहूं चोरी छुपे कम उम्मर के लड़की-लड़का के बिहाव कर देहे जाथे। अइसन नाबालिग 18 साल ले कम आयु के लड़की अऊ 21 साल ले कम आयु के लड़का के बिहाव कानूनन अपराध हे। ये बाल बिहाव प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध हे। अइसन नाबालिग बिहाव के रोकथाम बर महिला अउ बाल विकास विभाग के सबो परियोजना अधिकारी अऊ सुपरवाइजर ल प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करे गए हे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला म अइसन बाल /नाबालिग बिहाव के रोकथाम बर अपन नजदीकी पुलिस थाना, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी रायगढ़ (मो नंबर 9165584847) अऊ बलौदाबाज़ार भाटापारा (मो नंबर 7898959283) ले संपर्क करे जा सकत हे।