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बाल विवाह रोके खातिर बने समिति होइस कामयाब

मुंगेली 16 मई 2020// राज्य शासन के निर्देश म कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ह जिला म बाल विवाह रोके खातिर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई अउ पुलिस विभाग के अधिकारि के संयुक्त टीम गठित करे गे हे। बाल विवाह के रोकथाम अउ गठित टीम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेन्द्र कश्यप के मार्ग दर्शन म लगातार काम करे जावत हे। इही कडी म गठित टीम ल पिछले दिन जिला के हरदी गांव के मंदिर म दु बाल विवाह होय के सूचना मिलिस। सूचना मिलत संयुक्त टीम विवाह स्थल पहुॅच के कार्यवाही करत नोनी पिला अउ दउ पिला के उमर सत्यापन संबंधी दस्तावेज शैक्षणित अंकसूची के जांच करे गिस । दस्तावेज के आधार म नोनी लइका के 17 वरस अउ दउ पिला के 20 वरस पता चलिस। जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार नोनी अउ दउ के उमर विहाव योग्य नई रहिस, संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह ल रोके गिस । अउ टीम द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के जानकारी दे गिस । लइका के परिजन ल बताय गिस कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार लडकी के आयु 18 वर्ष से कम व लड़का के आयु 21 वर्ष से कम उम्र के विवाह ल प्रतिबंधित करे गे हे। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नई होय बल्कि कानूनन अपराध भी हे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह कराने वाले वर , वधु के माता-पिता , सगे संबंधी, बाराती ईहां तक की विवाह कराने वाले पुरोहित ल भी कानूनी कार्यवाही करे जा सकत हे। अधिनियम के उल्लंघन करे म 2 साल तक के कठोर कारावास या 1 लाख रया तक जुर्माना दोनो ले दण्डित करे जा सकत हवय।
मुंगेली ले दिलीप बसंत

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