अब 17 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 रही प्रभावशील
दुकान अउ व्यवासायिक संस्थान बिहान 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक ही खुलही
मुंगेली 04 मई 2020// कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ह कोरोना वायरस के संक्रमण ले बचाव अउ सुरक्षा खातिर जिला मुंगेली म दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 ल लाॅकडाउन के समय 17 मई या आगामी आदेश तक लागू करे के आदेश जारी करे हावयं। ओमन के कहना हे कि ये सम्बन्ध म समय – समय म जारी आदेश के तहत प्रतिबन्ध ल घलो लागू रखे के आदेश दिए हें । चौक-चैराहा म भीड़ जमा नई होय के, कोई भी व्यक्ति बिना काम के घर से बाहर न निकले, जरूरी खाद्य पदार्थ, किराना समान अउ डेलीनिड्स, के सामान ल लाय बर घर से एके मनखे ल जाय के समझाईश दे हावयं। दुकान, व्यवसायिक संस्थान (किराना दुकान, सब्जी, डेयरी अउ डेलीनिड्स) ल बिहान 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक अउ मेडिकल स्टोर अउ पेट्रोल पंप ल बिहान के 9 बजे ले रथिया 9 बजे तक खुला रखे के निर्देश दिये हावयं। अस्पताल (शासकीय निजी), इमरजेंसी सेवा निर्धारित समयानुसार संचालित होही। येन सेवा के अलावा आन दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रही। एखर आलावा जिला में बिना अनुमति के बाहरी लोगन के आवागमन ल प्रतिबंधित करे गे हे। सब्बो धार्मिक जघा म पुजारी ह पूजा अर्चना करही, श्रद्धालु के प्रवेश वर्जित रही। मनरेगा अउ धान परिवहन के कार्य जारी रही। ये आदेश तत्काल प्रभाव म लागू हो गे हे। कलेक्टर ह संबंधित अधिकारि ल आदेश के कड़ाई से पालन कराय के निर्देश दिये हें।
मुंगेली ले गुरतुर गोठ बर दिलीप बसंत